कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू
छतरपुर। छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोहित बुंदस ने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर कार्यालय परिसर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील करने का आदेश जारी किया है। कलेक्ट्रेट परिसर की 100 मीटर की परिधि में आगामी 11 सितम्बर 2020 तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 144 लागू रहेगी।
धारा प्रभावशील रहने के दरम्यान बाहरी व्यक्ति का लायसेंसी अथवा बगैर लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। इसके अलावा ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें, एसिड और अन्य घातक पदार्थ एकत्रित और संग्रहण करने पर भी रोक रहेगी। राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन द्वारा जुलूस के साथ लाउड स्पीकर का उपयोग करना, कलेक्ट्रेट परिसर में 5 अथवा अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना होगी।